अंतरजातीय विवाह योजना क्या है full tutoriyal in hindi

                        अंतरजातीय विवाह योजना क्या है

@ लाभ कैसे मिलेगा @ दस्तावेज क्या देने होंगे |

                        @इसका आवेदन कैसे और कहां करेंगे |

@ इसका लाभ किस जाति या समुदाय के लोगों को मिलता है |


अंतरजातीय विवाह योजना :- 
यह योजना मुख्यमंत्री द्वारा चलाया जाता है |

एवं अम्बेडकर फाउनडेसन के माध्यम से चलाया जाता है |

आज हमारे समाज में जातिवाद एक विशेष समस्या बना बैठा है, इसी के लिए हमारी सरकार ने इस योजना का निर्माण किया है |


ताकि जातिवाद को जड़ से खत्म किया जा सके |

यह योजना पहले 2 वर्षों के लिए ही लागू किया गया था, परंतु अब इसे नियमित कर

दिया गया है |


ताकि आवेदक को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े |

 आज भी हमारे गांव समाज में  किससे दूसरे जाति समुदाय में शादी करने की अनुमति नहीं दी जाती है |


और अगर ऐसा लड़का एवं लड़की समाज के खिलाफ अगर शादी कर भी ले तो

यह समाज उसे वहां से निकाल देता है |


इस परिस्थिति को देखते हुए हमारी सरकार ने अंतरजातीय विवाह योजना की शुरुआत की ताकि ने जो वर-वधू हैं उनको समाज से निकाले जाने के पश्चात भी अपना जीवन यापन करने में कोई परेशानी ना हो |




अंतरजातीय विवाह योजना में लाभ राशि कितनी दी जाती है :-   इस योजना में वर एवं वधू को ढाई लाख की राशि प्रदान की जाती है |

जिसमें डेढ़ लाख रुपए वर एवं वधू के खाते में एनईएफटी द्वारा ट्रांसफर कर दिया जाता है,

एवं ₹100000 लड़की के नाम पर फिक्स डिपाजिट कर दिया जाता है |

3 वर्षों के लिए और 3 वर्षों बाद  लड़की को ब्याज सहित सारे पैसे दे दिए जाते हैं |

इसमें ₹10 का नन जुडिशल स्टांप भी देना पड़ता है |





आवेदन करने के लिए दस्तावेज क्या देने होंगे :-


1:- आधार कार्ड वर एवं वधू का 

देना होता है2:- दोनों का पासपोर्ट साइज फोटो जॉइंट

3:- आयु प्रमाण पत्र

4:- दोनों का पहचान पत्र

5:- दोनों का पैन कार्ड

6:- मैरिज सर्टिफिकेट

7:- दोनों का कास्ट सर्टिफिकेट

8:- शादी का सामूहिक फोटो एवं मोबाइल नंबर


नोट :- इसमें बताए गए दस्तावेज में वर वधु दोनों का चाहिए यह बात ध्यान रखें  




@@ अंतरजातीय विवाह योजना के लिए कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं |


जिसे आप ध्यान पूर्वक पढ़े और समझे क्योंकि दिए गए बिंदुओं अत्यंत आवश्यक है |


1:- अंतरजातीय विवाह करने वाले युवक एवं युद्ध का प्रथम विवाह होना चाहिए |


2:- विवाहित दंपति को हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पंजीकृत होना पड़ेगा |


3:- इस योजना में आवेदन विवाह के प्रथम वर्ष के अंदर ही करना पड़ता है अन्यथा इसका लाभ नहीं मिल पाएगा |


4:-   वर एवं वधू को आधार कार्ड अनिवार्य रूप से देना ही होगा |


5:- विवाहित युवक को अपने जिले में ही आवेदन करना होगा अगर युवक बिहार का निवासी नहीं है तो युवती अपने जिला में आवेदन कर सकती हैं |



6:- इस योजना में आवेदन हेतु युवक एवं युवतियों का उम्र 21 वर्ष होना अनिवार्य है |


पहले लड़के का 21 वर्ष और लड़की का 18 वर्ष था किंतु अब नियम में बदलाव होते हुए लड़का एवं लड़की दोनों का उम्र 21 वर्ष कर दिया गया है |


7:-   इससे योजना का लाभ लेने के लिए युवक एवं युवतियों में दोनों में से  एक बड़ी जाति का एवं एक छोटी जाति का होना अनिवार्य है |


8:- लड़का एवं लड़की दोनों में से एक अनुसूचित जाति एवं जनजाति का होना चाहिए और एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग होना चाहिए कोई बड़ी जाति का हो और कोई छोटी जाति का हो इस परिस्थिति में आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं |



 तो ब जानते हैं कि इस योजना का हम आवेदन कैसे करेंगे


नोट :- सबसे पहले बताए गए दस्तावेज को 2 छाया प्रति करा लेना है 

                 उसके बाद आपको आ जाना है






Website Link :- http://ambedkarfoundation.nic.in/index.html

Pdf Link :- http://ambedkarfoundation.nic.in/assets/schemes/Inter%20caste%20marriace%20scheme.pdf








दिए गए वेबसाइट पर जाकर अंतरजातीय विवाह योजना का फॉर्म डाउनलोड कर ले या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक और पीडीएफ का लिंक भी दिया हुआ है |

आप वहां पर जाकर इसको लोड कर सकते हैं


उसके बाद फॉर्म 7 पन्ने का होता है तो फस्ट के तीन पेज जो होते हैं वह आपको खाली छोड़ देना है उसके बाद चौथे पेज से जो जो जानकारी उस फॉर्म में मांगा जा रहा है ध्यान से आप उसको भरे |


और उस फॉफॉर्म में मांगे गए जानकारी उसमें भर देने के उपरांत बताए गए कागजात अटैच कर देने हैं | र्म को लेकर अपने जिला में जाना है जहां सामाजिक कल्याण विभाग का ऑफिस है |

इसी ऑफिस में जाकर वहां के जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे उनसे आपको पूछ लेना है कि इस फॉर्म को हम किस काउंटर पर जमा करें |

आपको सारी जानकारी बता देंगे |



आपको वहां पर जाकर उस फॉर्म को सबमिट कर देना है |

सबमिट करने के बाद आपको एक रिसीविंग दिया जाएगा, जिसको आप संभाल कर रखेंगे और यहां पर आपका कार्य समाप्त हो जाता है |

अगर कोई कंफ्यूजन आपको लग रहा है कहीं पर तो आप वहां वह कन्फ्यूजन पूछ सकते हैं |


इसके बाद शेष कार्य ऑफिस का होता है जो सामाजिक कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी होंगे वह इस फॉर्म की जांच करते हैं और जांच करने के उपरांत आपका आवेदन सही पाए जाने पर 3 महीने के अंदर है आवेदक को लाभ की राशि दे दी जाती है इसमें कतई लेट नहीं होता है 3 महीने के अंदर ही लाभ को लाभ मिल जाता है |


विशेष ध्यान रहे :- अंतरजातीय विवाह योजना में अप्लाई करने वाले आवेदक कभी कोई गलत जानकारी भर के इस योजना का लाभ उठाने का ना सोचे क्योंकि इसमें जांच बहुत हार्ड किया जाता है |



गलत पाए जाने पर आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है सो सही जानकारी भरें और इसका लाभ उठाएं |






Online Expert

(Pradeep Kumar Pintu )



टिप्पणियाँ